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वैधानिक सेवाएं

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एसटीपी योजना

एसटीपी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास और निर्यात के लिए 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना है। इसमें भौतिक माध्यम या संचार जुड़ाव द्वारा व्यवसायिक सेवाओं का निर्यात भी शामिल है। यह योजना अनोखी प्रकृती की है क्योंकि यह उत्पाद या क्षेत्र पर केन्द्रित है। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यह योजना सरकार की 100 प्रतिशत निर्यात आधारित इकाई (ईओयू) और निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र (ईपीजेड) की अवधारणा और विज्ञान/तकनीकी उद्यान की अवधारणा को उसी तरह एकीकृत करती है जैसे दुनिया के अन्य हिस्सों में है। "एसटीपी स्कीम की अनोखी विशिष्टता यह है कि यह सदस्य इकाइयों को एक बिन्दु संपर्क सेवा उपलब्ध कराती है, ताकि वे अपना कार्य उसी गति से कर सकें जैसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। "

योजना लाभ व मुख्य बातें

  • मंजूरी एकल खिड़की स्वीकृति योजना के तहत दी जाती है ।
  • एक कंपनी भारत में कहीं भी एसटीपी इकाई स्थापित कर सकती है।
  • क्षेत्राधिकार एसटीपीआई अधिकारी 100 मिलियन से कम भारतीय निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी देते हैं।
  • 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति है।
  • एसटीपी इकाइयों में सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आयात शुल्क मुक्त है। पूंजीगत माल के आयात की भी अनुमति दी गई है।
  • पूंजीगत माल के पुनर्निर्यात की भी अनुमति है।
  • सरलीकृत न्यूनतम निर्यात निष्पादन मानदंड यानी, "सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अंतरण आय"
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कंप्यूटर प्रणाली के उपयोग की अनुमति।
  • शर्त यह है कि कोई कंप्यूटर टर्मिनल एसटीपी परिसर के बाहर स्थापित न किया जाए।
  • घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में निर्यात मूल्य के 50 प्रतिशत तक बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
  • विदेशी उद्यमियों द्वारा पूंजी निवेश, जानकारी शुल्क, अधिशुल्क, लाभांश आदि आय कर भुगतान के बाद उनके देश प्रत्यावर्तित (ले जाने) करने की अनुमति।
  • कंप्यूटर और इसके सहायक उपकरण आदि आयात के दो साल बाद बिना किसी शुल्क भुगतान के मान्यता प्राप्त गैर व्यवसायिक शैक्षिक संस्थाओं, धर्मार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक वित्त पोषित पंजीकृत अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, भारत सरकार, राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी संगठन को भी शुल्क के भुगतान के बिना दान किए जा सकते है।
  • पूंजीगत वस्तु पर पाँच साल की अवधि में 100% मूल्यह्रास।

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (EHTP) योजना

EHTP योजना इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के विकास और निर्यात के लिए 100% निर्यात-उन्मुख योजना है।

ईएचटीपी योजना के तहत स्थापित इकाइयां निम्नलिखित गतिविधियों को अंजाम दे सकती हैं:

  • a) निर्यात के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के किसी भी आइटम का निर्माण।
  • b)निर्यात के लिए एकीकृत तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का निर्माण।
  • c) आरडी गतिविधि, रखरखाव, परीक्षण और निर्यात के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए अंशांकन सेवाएं।

योजना लाभ और मुख्य बातें

  • ईएचटीपी इकाई निर्यात-आयात नीति में परिभाषित ड्यूटी से मुक्त सभी वस्तुओं, पूंजीगत माल सहित, का आयात कर सकते हैं जो कि इसके द्वारा निर्माण, सेवा, उत्पादन और प्रसंस्करण या इस संबंध में आवश्यक हों।
  • ईएचटीपी इकाइयों को स्वीकृत गतिविधि के लिए पूंजीगत वस्तु समेत शुल्क मुक्त आयात या किसी ग्राहक से उधार लेने की अनुमित होगी।
  • ईएचटीपी इकाइयाँ निर्यात-आयात नीति के अनुसार निर्माण, सेवा, उत्पादन और प्रसंस्करण या इस संबंध में आवश्यक वस्तुएं बंधित भंडार गृहों से शुल्क मुक्त खरीद सकते हैं।
  • निर्यात आय के खिलाफ सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय पांच साल की अवधि में हासिल किया जा सकता है।

सॉफ्टवेयर निर्यात का प्रमाणन

सॉफ्टवेयर कंपनियां, जो एसटीपी योजना का लाभ नहीं उठाना चाहती हैं, वे सॉफ्टवेयर निर्यात के प्रमाणीकरण के लिए एसटीपीआई के साथ पंजीकृत हो सकती हैं। पंजीकरण के बाद, कंपनी को तीन साल की वैधता के साथ एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके दौरान वे एसटीपीआई द्वारा प्रमाणित अपने सॉफ्टवेयर निर्यात प्राप्त कर सकते हैं। एक ही समय में तीन साल की अवधि के लिए इसे फिर से नवीनीकृत किया जा सकता है।

 

संपर्क:

फोन नंबर:  0836-2257090/92/93

ईमेल :  hubli.exim@stpi.in

 

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